जिला लखीमपुर-खीरी में पराविधिक स्वयंसेवकों की भर्ती, इच्छुक लोग करें आवेदन
लखीमपुर खीरी, 11 जनवरी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी एवं जनपद की तहसील विधिक सेवा समितियां—लखीमपुर, मोहम्मदी, निघासन, धौरहरा, गोला, पलिया और मितौली—आम जनता को निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श प्रदान करने हेतु पराविधिक स्वयंसेवकों का चयन कर रही हैं। इच्छुक लोग निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पराविधिक स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करने के लिए आवेदक जनपद लखीमपुर-खीरी का स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित समूहों से संबंधित हो सकते हैं:
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शिक्षक (सेवा में कार्यरत या सेवा निवृत्त)
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सरकारी सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक
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सामाजिक कार्य में परास्नातक (M.S.W.) छात्र एवं अध्यापक
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आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / कार्यकत्री
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चिकित्सक
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विधि के छात्र जिनका अधिवक्ता के रूप में पंजीयन नहीं हुआ हो
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गैर राजनीतिक सदस्य
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एनजीओ एवं क्लब के सदस्य
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महिला संगठन से जुड़ी महिलाएं
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शिक्षित एवं अच्छे आचरण वाले दोषसिद्ध बंदी
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ट्रांसजेंडर (किन्नर समुदाय)
पराविधिक स्वयंसेवकों को स्वेच्छा से कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिसके लिए कोई स्थायी वेतन नहीं दिया जाएगा। केवल प्राधिकरण के निर्देशानुसार किए गए कार्यों की संतोषजनक आख्या प्रस्तुत करने पर उन्हें प्रतिदिन ₹750 का मानदेय और ₹150 प्रति दिन यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यदि स्वयंसेवक 25 किलोमीटर से अधिक यात्रा करते हैं, तो यात्रा भत्ता ₹200 प्रतिदिन प्राधिकरण की संतुष्टि के आधार पर मिलेगा।
अपर जिला जज सचिव/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अन्य जानकारी के लिए भी प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
यह पहल जनपद में निःशुल्क विधिक सहायता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है, और इससे स्थानीय लोगों को विधिक मामलों में विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
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