उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड में एक बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर ली है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा कि मामले में दाखिल अपील पर अंतिम फैसला आने तक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड किया जाता है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सेंगर को 15 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और 15-15 लाख रुपये की तीन जमानतों पर रिहा किया जाएगा।
हालांकि, कोर्ट ने जमानत देते समय कड़ी और सख्त शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने साफ किया है कि कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी हाल में प्रवेश नहीं करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत के दौरान सेंगर को किसी भी प्रकार से मामले को प्रभावित करने, गवाहों से संपर्क करने या दबाव बनाने की अनुमति नहीं होगी।
गौरतलब है कि उन्नाव रेप कांड देशभर में सुर्खियों में रहा था और इस मामले ने राजनीतिक हलकों से लेकर न्याय व्यवस्था तक को झकझोर दिया था। सेंगर को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। उसी अपील पर सुनवाई के दौरान यह राहत मिली है।
कोर्ट का यह आदेश अपील के निस्तारण तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में फिर से चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पीड़िता पक्ष और जनहित संगठनों की नजर अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है।
— अमर आनंद सिंह की रिपोर्ट
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